जीडीए ने सील विद्यालयों व कोचिंग संचालकों को दी दो माह की मोहलत

यूपी – गाजियाबाद। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) के सभागार में सचिव विवेक कुमार मिश्र की अध्यक्षता में उन विद्यालयों, कोचिंग संस्थानों, प्ले-स्कूल एवं डे-केयर केंद्रों के संचालकों के साथ बैठक आयोजित की गई, जिन्हें भवन मानकों एवं अन्य नियामकीय प्रावधानों के उल्लंघन के कारण सील किया गया था।

बैठक में जीडीए के सभी प्रभारी प्रवर्तन अधिकारी, प्रभारी मुख्य अभियंता, मुख्य अग्निशमन अधिकारी (चीफ फायर ऑफिसर) तथा संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। मुख्य अग्निशमन अधिकारी ने संस्थान संचालकों को अग्नि सुरक्षा मानकों, फायर एनओसी प्राप्त करने की प्रक्रिया, आवश्यक अग्निशमन उपकरणों की स्थापना तथा सुरक्षा नियमों के पालन की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों और कर्मचारियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है।

विचार-विमर्श के बाद विद्यार्थियों के शैक्षणिक हित को ध्यान में रखते हुए संस्थानों को दो माह का समय देने का निर्णय लिया गया। इस अवधि में संस्थानों को उत्तर प्रदेश मॉडल भवन उपविधि-2025 के अनुसार भवन का मानचित्र स्वीकृत कराना, फायर एनओसी सहित सभी आवश्यक वैधानिक औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी। प्रत्येक संचालक को शपथ-पत्र देकर समयसीमा में नियमों के पालन का आश्वासन देना होगा। निर्धारित अवधि में अनुपालन नहीं होने पर संस्थान को बंद करना या स्वीकृत भवन में स्थानांतरित करना होगा। जीडीए ने स्पष्ट किया कि शपथ-पत्र मिलने के बाद ही सील परिसरों को अस्थायी रूप से डी-सील किया जाएगा, जबकि नियमों का पालन न करने पर दोबारा सख्त कार्रवाई की जाएगी।