
यूपी – गाजियाबाद। नगर निगम मुख्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में महापौर सुनीता दयाल, विधायक अजीत पाल त्यागी, नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक और मुख्य कर निर्धारण अधिकारी एस.के. राय ने हाउस टैक्स को लेकर शहरवासियों को बड़ी राहत देने वाली योजनाओं की घोषणा की।
प्रेस वार्ता में बताया गया कि 1 अप्रैल 2024 से लागू नई दरों में समस्त छूट के बाद आवासीय भवनों पर टैक्स में केवल 10 से 15 प्रतिशत की वृद्धि होगी। बिना छूट के यह वृद्धि लगभग 20 प्रतिशत तक सीमित रहेगी। साथ ही बढ़ी दरों के साथ पहले से जमा टैक्स को आगामी तीन वर्षों में समायोजित किया जाएगा।
महापौर सुनीता दयाल ने बताया कि पुराने भवनों पर एआरवी के आधार पर छूट जारी रहेगी। 10 वर्ष तक पुराने भवनों पर 25 प्रतिशत, 10 से 20 वर्ष तक 32.5 प्रतिशत और 20 वर्ष से अधिक पुराने भवनों पर 40 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। ऑनलाइन भुगतान पर 2 प्रतिशत और कूड़ा पृथक्करण करने पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त छूट भी मिलेगी।
नगर निगम ने 20 प्रतिशत छूट की अवधि तीन महीने तक बढ़ाई है तथा बकायेदारों को 12 प्रतिशत ब्याज से तीन महीने की राहत दी गई है।
नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से विस्तृत जानकारी दी और अधिकारियों को शासन के निर्देशानुसार कार्यवाही के निर्देश दिए। विधायक अजीत पाल त्यागी ने निर्णय का स्वागत करते हुए करदाताओं से शहर के विकास हेतु टैक्स जमा करने की अपील की।





