Screenshot_20221103-203604_YouTube
IMG-20230215-WA0382
a12
IMG-20230329-WA0101
IMG-20260403-WA0028
PlayPause
previous arrow
next arrow

दिव्यांगजनों को टोल टैक्स में छूट, फ्री FASTag के लिए करें ऑनलाइन आवेदन

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on google
Share on linkedin

यूपी – गाजियाबाद, 4 अप्रैल 2026।
जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी अंशुल चौहान ने जनपद के दिव्यांगजनों को जानकारी देते हुए बताया कि सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों के टोल प्लाजा पर टोल टैक्स में छूट प्रदान की जा रही है। इस सुविधा का लाभ लेने के लिए दिव्यांगजन अपने वाहन के लिए फ्री FASTag हेतु टोल छूट श्रेणी में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

उन्होंने बताया कि अब आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन कर दी गई है, जिससे दिव्यांगजन घर बैठे ही आवेदन कर सकते हैं। आवेदन स्वीकृत होने के बाद FASTag डाक के माध्यम से सीधे आवेदक के पते पर भेज दिया जाएगा। इसके बाद टोल प्लाजा पर बार-बार दस्तावेज दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और दिव्यांगजन बिना टोल शुल्क दिए यात्रा कर सकेंगे, बशर्ते कि दिव्यांग व्यक्ति स्वयं वाहन में मौजूद हो।

अंशुल चौहान के अनुसार, FASTag के लिए कुछ पात्रता शर्तें निर्धारित की गई हैं। आवेदक भारत का नागरिक एवं दिव्यांग व्यक्ति होना चाहिए। वाहन दिव्यांग व्यक्ति के नाम पर “Adapted Vehicle” श्रेणी में पंजीकृत होना चाहिए। दिव्यांगता कम से कम 40 प्रतिशत होनी चाहिए और वाहन निजी उपयोग का होना चाहिए, यानी कमर्शियल वाहनों (जैसे टैक्सी) पर यह छूट लागू नहीं होगी।

ऑनलाइन आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेजों में दिव्यांगता प्रमाण पत्र, UDID कार्ड, वाहन की आरसी (दिव्यांग के नाम एवं Adapted Vehicle श्रेणी में), आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो और मोबाइल नंबर शामिल हैं।

आवेदन प्रक्रिया के तहत आवेदक को राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) की आधिकारिक वेबसाइट पर “Exempted FASTag / Toll Exemption” विकल्प का चयन कर फॉर्म भरना होगा। इसमें व्यक्तिगत जानकारी और वाहन विवरण दर्ज कर आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे। इसके बाद संबंधित प्राधिकरण द्वारा दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन पूर्ण होने पर वाहन को टोल छूट श्रेणी में पंजीकृत कर FASTag जारी किया जाएगा, जो डाक के माध्यम से भेजा जाएगा।

जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी अंशुल चौहान ने सभी दिव्यांगजनों से अपील की है कि वे इस सुविधा का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। किसी भी प्रकार की जानकारी या सहायता के लिए वे व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर 8791491011 पर संपर्क कर सकते हैं।