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आंतरिक समिति अनुपालन पर सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक आदेश का ICIM अध्यक्ष ने किया स्वागत

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नई दिल्ली 12 अगस्त 2025  इंडियन काउंसिल ऑफ इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट (ICIM) ने सर्वोच्च न्यायालय के उस निर्देश का जोरदार स्वागत किया है, जिसमें पूरे देश के सभी सरकारी एवं निजी संस्थानों में आंतरिक समिति जिसे पहले आंतरिक शिकायत समिति कहा जाता था — के गठन और कामकाज की जांच के लिए छह सप्ताह के भीतर राष्ट्रव्यापी सर्वे कराने का आदेश दिया गया है।

यह आदेश ऐसे समय आया है जब कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, प्रतिषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013 (PoSH Act) के लागू होने के बावजूद, कई क्षेत्रों में अनुपालन अभी भी अधूरा या नाममात्र का है।

न्यायालय के निर्देश

सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि प्रत्येक जिले के श्रम आयुक्त और प्रत्येक राज्य के मुख्य श्रम अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र में पंजीकृत सभी संस्थाओं की सूची संबंधित उपायुक्त (या समकक्ष अधिकारी) को तुरंत उपलब्ध कराएं। इसी डेटा के आधार पर जिला-वार सर्वे किया जाएगा, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि प्रत्येक संस्था में कानून के अनुसार आंतरिक समिति का गठन हुआ है या नहीं।

पीठ ने सख्त मौखिक चेतावनी भी दी कि यदि कोई संस्था इस आदेश का पालन नहीं करती है, तो श्रम विभाग को उस संस्था का लाइसेंस नवीनीकरण न करने का आदेश दिया जाएगा। यह पहला अवसर है जब सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से PoSH अनुपालन को व्यापारिक लाइसेंस से जोड़कर देखा है।

ICIM की प्रतिक्रिया

ICIM के अध्यक्ष सतेंद्र सिंह ने इस आदेश को “ऐसा ठोस प्रवर्तन कदम, जो कानून की भावना को जमीन पर कार्रवाई से जोड़ता है” बताया।

“PoSH अधिनियम महज औपचारिकता नहीं है; यह कार्यस्थल पर सुरक्षा और गरिमा की गारंटी है। दुर्भाग्य से, कई संस्थानों में, विशेषकर छोटे और मझोले क्षेत्र में, आंतरिक समितियां या तो बनी ही नहीं हैं, या केवल कागजों पर हैं। सर्वोच्च न्यायालय का यह सक्रिय हस्तक्षेप सभी नियोक्ताओं के लिए एक जरूरी चेतावनी है,” श्री सिंह ने कहा।

उन्होंने जोर दिया कि कानून स्पष्ट है, लेकिन कार्यान्वयन की कमजोरियों के कारण अनुपालन में ढील बनी रही है। यदि यह सर्वे पारदर्शिता के साथ और सख्त अनुपालन उपायों के साथ किया जाए, तो यह स्थिति बदल सकती है।

ICIM के सुझाव
1. सटीक और अद्यतन डेटा संग्रह
सर्वे की शुरुआत से पहले श्रम विभाग यह सुनिश्चित करे कि पंजीकृत संस्थाओं की सूची अद्यतन और पूर्ण हो।
2. व्यापक जन-जागरूकता अभियान
सर्वे के साथ-साथ राज्य-स्तरीय जागरूकता अभियान चलाए जाएं, विशेष रूप से स्कूलों, कॉलेजों, लघु उद्योगों और ग्रामीण संस्थाओं को सरल भाषा में PoSH दायित्व समझाए जाएं।
3. दंड का सख्त प्रवर्तन
लाइसेंस नवीनीकरण रोकने की चेतावनी को सख्ती से लागू किया जाए, और सुधार के लिए स्पष्ट समयसीमा तय हो।
4. राष्ट्रीय सार्वजनिक रजिस्टर का निर्माण
आंतरिक समितियों का एक केंद्रीकृत, सार्वजनिक रूप से उपलब्ध डेटाबेस तैयार किया जाए, जिसमें गठन की तिथि, सदस्यों के नाम और प्रशिक्षण की स्थिति दर्ज हो।
5. नियमित अनुपालन ऑडिट
एक बार के सर्वे के अलावा, सालाना या छह माह में अनुपालन ऑडिट अनिवार्य किया जाए, ताकि समितियां निष्क्रिय न हों।

ICIM की प्रतिबद्धता

श्री सिंह ने कहा कि ICIM सरकार, श्रम विभाग और नियोक्ताओं के साथ मिलकर प्रशिक्षण, अनुपालन ऑडिट और जागरूकता कार्यक्रम चलाने के लिए तैयार है।

“कार्यस्थल पर सुरक्षा और गरिमा संवैधानिक अधिकार हैं, विकल्प नहीं,” उन्होंने कहा। “ICIM PoSH प्रशिक्षण, आंतरिक समिति गठन में मदद, और स्वतंत्र अनुपालन सत्यापन जैसी सेवाएं प्रदान कर सकता है, ताकि अनुपालन आसान और जवाबदेह दोनों बने।”

उन्होंने यह भी कहा कि इस सर्वे को केवल प्रशासनिक औपचारिकता न मानकर, दीर्घकालिक सुरक्षा और सम्मान की संस्कृति स्थापित करने का अवसर माना जाना चाहिए।

इसका महत्व

PoSH अधिनियम के तहत 10 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले प्रत्येक कार्यस्थल में कम से कम चार सदस्यों वाली आंतरिक समिति का गठन आवश्यक है, जिसमें एक वरिष्ठ महिला अध्यक्ष और एक बाहरी सदस्य (महिला अधिकार या संबंधित क्षेत्र में अनुभव रखने वाला) शामिल होना चाहिए। समिति के न होने से न केवल कानून का उल्लंघन होता है, बल्कि शिकायत निवारण की औपचारिक व्यवस्था भी ठप हो जाती है।

कई अध्ययनों ने दिखाया है कि असंगठित और अर्ध-संगठित क्षेत्रों में बड़ी संख्या में संस्थाएं इस कानून का पालन नहीं कर रही हैं। अब सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लाइसेंस नवीनीकरण को अनुपालन से जोड़ना, नियोक्ताओं को तुरंत कदम उठाने के लिए बाध्य करेगा।

ICIM के बारे में

इंडियन काउंसिल ऑफ इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एक राष्ट्रीय संस्था है जो कार्यस्थल सुरक्षा, अनुपालन और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देती है। ICIM, PoSH अनुपालन, व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, पर्यावरणीय शासन और अन्य मानकों में प्रशिक्षण और परामर्श प्रदान करता है।