यूपी – गाजियाबाद दीपावली पर ग्रीन पटाखों की बिक्री करने वह लाइसेंस वितरण के विषय में उच्च न्यायालय के आदेशित किए जाने के बाद भी अनुमति ना मिलने पर पटाखा व्यापारियों ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा।
जिलाधिकारी को ज्ञापन देने पहुंचे पटाखा व्यापारी प्रतिनिधिमंडल के सदस्य व्यापारी आशुतोष गुप्ता ज्ञापन देते हुए अवगत कराया कि उपयुक्त रिट याचिका में सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.11. 2021 में 48 पैरा में स्पष्ट आदेश दिया गया है की समस्त भारतवर्ष व केंद्र शासित प्रदेश व राजधानी क्षेत्र एनसीआर में केवल ग्रीन क्रैकर को ही चलाने की अनुमति वह लाइसेंस वितरण की अनुमति दी जाती है। जोकि जिला स्तर पर आपके द्वारा दिए गए आदेश जोकि 30.11. 2021 में शासन को दिया गया था और उच्चतम न्यायालय की आदेश के अनुसार जिसके एवज में प्रशासन द्वारा 30 अक्टूबर 2021 को शासनादेश जारी किया गया था। जिसके अनुसार प्रदेश में ग्रीन पटाखों के लिए बेचने व जलाने पर प्रतिबंध हटा दिया गया था तथा प्रदेश में सभी जिलों में उपयुक्त आदेश का अनुपालन करने हेतु आदेशित किया गया था परंतु जिला अधिकारी द्वारा गत 2021 में ग्रीन पटाखों पर प्रतिबंध न हटाते हुए खरीदने वह बेचने पर प्रतिबंध जारी रखा गया था। इसलिए न्याय हित में वर्ष 2022 में ग्रीन पटाखों के खरीद वह बेचने पर रोक हटाई जाए। उन्होंने जिलाधिकारी से प्रार्थना करते हुए कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 29.11.2021 रिट याचिका संख्या 728/2015 अर्जुन गोपाल व (आई०ए० नं०-44727/2021) के अनुपालन में ग्रीन पटाखों की बिक्री व खरीद पर अनुमति दिए जाने की कृपा करें।