यूपी – गाजियाबाद, प्राधिकरण उपाध्यक्ष के निर्देश पर अवैध निर्माण और अवैध कालोनियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत 9 दिसंबर 2025 को इन्द्रप्रस्थ लोनी क्षेत्र में प्रवर्तन जोन-08 की टीम ने व्यापक ध्वस्तीकरण कार्रवाई की। यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत की गई।
प्राधिकरण टीम ने एन.पी.-1 इन्द्रप्रस्थ योजना में स्वीकृत मानचित्र से विचलन कर किए गए पांच मंजिला अवैध निर्माण को गिराने का प्रयास किया। इसी दौरान रामेश्वर दयाल और दीप कुमार ने जेसीबी के सामने खड़े होकर हंगामा किया तथा ईंट उठाकर मारने का प्रयास किया, जिससे कार्रवाई कुछ समय के लिए बाधित हो गई। घटना के बाद अवर अभियंता सचिन अग्रवाल ने दोनों के विरुद्ध थाना टीला मोड़ में तहरीर दी है।

प्राधिकरण ने आमजन को आगाह किया कि इस भवन का मानचित्र फर्जी हस्ताक्षरों के माध्यम से स्वीकृत कराया गया था और मात्र 65 दिनों में सुरक्षा मानकों की अनदेखी करते हुए पांच मंजिला संरचना तैयार कर दी गई थी। ऐसे निर्माण स्थायित्व की दृष्टि से असुरक्षित हैं। इसलिए नागरिकों को सलाह दी गई है कि इस भवन की दुकानों या फ्लैटों की खरीद-फरोख्त न करें और किसी भी भवन को खरीदने से पहले उसका मानचित्र अवश्य सत्यापित करें।
कार्रवाई के दौरान प्राधिकरण के अधिशासी अभियंता, सहायक अभियंता, अवर अभियंता, सुपरवाइजर्स और थाना शालीमार गार्डन की पुलिस टीम मौजूद रही।
इसके अतिरिक्त भवन संख्या डी-237 इन्द्रप्रस्थ योजना में अवैध रूप से निर्मित दुकानों के शटर तोड़े गए तथा लोनी क्षेत्र के खानपुर जप्ती (खसरा संख्या 244) में पूर्व निर्मित अवैध कालोनी पर भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। विरोध के बावजूद प्राधिकरण और पुलिस बल ने मिलकर कार्रवाई को सफलतापूर्वक पूरा किया।







